नए साल पर सरकार ने दिया पेंशनरों को बड़ा झटका
Haryana Darshan: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में सरकार ने इन पेंशनरों को बड़ा झटका दे दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह वसूली किश्तों में होगी। जिसकी शुरुआत 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है।
🏦 रिकवरी के आदेश और प्रक्रिया
आदेशों के अनुसार, पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। सरकार के पेंशन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की।
4 पॉइंट में पूरा मामला समझें
- फंड की कटौती: जब भी कोई कर्मचारी या अधिकारी सरकारी नौकरी पर होता है तो उसके 2 तरह के फंड काटे जाते हैं: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और पेंशन के लिए फंड।
- रिटायरमेंट पर फंड निकासी: रिटायर होने पर EPF का पूरा पैसा निकाला जा सकता है और पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहते हैं।
- रिकवरी प्रक्रिया: अगर कोई कर्मचारी यह रकम निकालता है तो उसकी पेंशन में कटौती की जाती है ताकि एडवांस ली गई रकम की भरपाई की जा सके।
- हरियाणा का मामला: अब प्रदेश सरकार उन लोगों से पेंशन की रिकवरी करेगी, जिन्होंने रकम तो एडवांस ली लेकिन उन्हें पेंशन भी पूरी मिलती रही।
⚖️ हाईकोर्ट का फैसला
हरियाणा सरकार ने पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले पर यह निर्देश जारी किए हैं। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आदेश हरियाणा में भी लागू होगा। इस साल जून में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश दिया था, जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय को पूरा कर लिया है।
बिंदु | विवरण |
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रिकवरी की शुरुआत | जून 2024 से |
नए आदेश का प्रभाव | जनवरी 2025 से |
प्रभावित पेंशनर्स | 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी |
इस निर्णय का प्रभाव पेंशनरों पर गहरा होगा और उनकी पेंशन राशि में महत्वपूर्ण कटौती होगी। हरियाणा सरकार के इस कदम से पेंशनरों में नाराजगी की संभावना है।